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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी हो जाएं अलर्ट, शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले रखें ध्यान, सरकार ने बनाएं नए नियम

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए शेयर बाजार में निवेश के लिए नए नियम आ गए हैं। अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) में सरकारी कर्मचारियों को शेयरों, सिक्योरिटीज या अन्य निवेशों की खरीद या सेल में बार-बार सट्टा लगाने की अनुमति नहीं है। हालांकि, उन्हें कुछ कानूनों के तहत रजिस्टर स्टॉक ब्रोकरों के माध्यम से शेयरों में कभी-कभी निवेश करने की अनुमति है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 14, 2023 पर 6:40 PM
7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी हो जाएं अलर्ट, शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले रखें ध्यान, सरकार ने बनाएं नए नियम
7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए शेयर बाजार में निवेश के लिए नए नियम आ गए हैं।

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए शेयर बाजार में निवेश के लिए नए नियम आ गए हैं। अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) में सरकारी कर्मचारियों को शेयरों, सिक्योरिटीज या अन्य निवेशों की खरीद या सेल में बार-बार सट्टा लगाने की अनुमति नहीं है। हालांकि, उन्हें कुछ कानूनों के तहत रजिस्टर स्टॉक ब्रोकरों या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से शेयरों में कभी-कभी निवेश करने की अनुमति है।

सरकारी कर्मचारियों के शेयर बाजार में निवेश के लिए बदले नियम

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) ने हाल के एक सर्कुलर में कहा है कि AIS के सदस्यों को स्टॉक या शेयरों में अपने निवेश की डिटेल्स की जानकारी तय की गई अथॉरिटी को देनी होगी। इसमें नियम है कि अगर एक कैलेंडर ईयर के दौरान छह महीने के बेसिक वेतन से अधिक का निवेश है तो इसकी जानकारी देनी होगी।

6 महीने की बेसिक सैलरी जितना आसानी से कर सकते हैं शेयर मार्केट में निवेश

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