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अब बिना पैन-आधार नहीं खुलेगा NSC-PPF खाता, पुराने अकाउंट पर भी नियम लागू, इतना मिला है समय

अब अगर आपके पास पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) नहीं है तो छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने में दिक्कत आएगी। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर पहले से आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस बचत योजना, सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम (SCSS) जैसी छोटी बचत योजनाओं में पैसे लगा रहे हैं तो भी इसे देना होगा। हालांकि इसके लिए कुछ वक्त दिया गया है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Apr 01, 2023 पर 2:17 PM
अब बिना पैन-आधार नहीं खुलेगा NSC-PPF खाता, पुराने अकाउंट पर भी नियम लागू, इतना मिला है समय
अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स (SSS) में निवेश शुरू करने के लिए आधार जरूरी हो गया है। हालांकि अगर PPF, SSY, NSC, SCSS या किसी अन्य छोटी बचत खाते में निवेश शुरू करते समय आधार-पैन नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ समय मिलेगा।

अब अगर आपके पास पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) नहीं है तो छोटी बचत योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे । इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस बचत योजना, सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम (SCSS) जैसी छोटी बचत योजनाओं को शुरू करने के लिए पैन और आधार अनिवार्य हो गया है। यह नोटिफिकेशन 31 मार्च 2023 को जारी हुआ था। छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन को KYC प्रोसेस के तहत अनिवार्य किया गया है। अब सरकारी छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार जरूरी हो गया है और एक लिमिट के ऊपर निवेश होने पर पैन कार्ड भी देना होगा।

Aadhaar को लेकर क्या हैं नियम

अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स (SSS) में निवेश शुरू करने के लिए आधार जरूरी हो गया है। हालांकि अगर PPF, SSY, NSC, SCSS या किसी अन्य छोटी बचत खाते में निवेश शुरू करते समय आधार नंबर नहीं दे पा रहे हैं तो छह महीने के भीतर इसे देना होगा। अगर अभी आधार नंबर नहीं जारी हुआ है तो आधार एनरोलमेंट नंबर भी दे सकते हैं। अगर पहले से ही इसमें निवेश कर रहे हैं और आधार नहीं दिया है तो 30 सितंबर 2022 तक हर हाल में इसे दे दें। आधार नहीं देने पर 1 अक्टूबर 2023 से खाता फ्रीज हो जाएगा और यह तभी खुलेगा जब इसकी जानकारी दे देंगे।

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