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Advance tax : वित्त वर्ष 2025 में अब तक एडवांस टैक्स कलेक्शन 28% बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपये पर रहा : रिपोर्ट

ईटी नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ रुपये रहा है। जबकि, इस अवधि में पर्सनल टैक्स कलेक्शन 3.79 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए एडवांस टैक्स का भुगतान करना जरूरी जिसकी किसी भी वित्तीय वर्ष में नेट इनकम टैक्स देयता 10,000 रुपये से ज्यादा होती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 18, 2024 पर 11:26 AM
Advance tax : वित्त वर्ष 2025 में अब तक एडवांस टैक्स कलेक्शन 28% बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपये पर रहा : रिपोर्ट
Income Tax : आयकर अधिनियम सेक्शन 211 के मुताबिक करदाताओं को हर वित्त वर्ष के 15 जून से 15 मार्च के बीच चार तिमाही किश्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है

Advance tax collection : वित्त वर्ष 2025 के 16 जून तक एडवांस टैक्स कलेक्शन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 28 फीसदी बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 1 अप्रैल से 16 जून के बीच की अवधि में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि पर्सनल टैक्स कलेक्शन 3.79 लाख करोड़ रुपये रहा। इस अवधि के दौरान कुल 5.15 लाख करोड़ रुपये टैक्स कलेक्ट हुआ है। इस अवधि में कुल टैक्स कलेक्शन में पिछले वर्ष की तुलना में 22.89 फीसदी की मजबूत बढ़त हुई है। बिजनेस चैनल ईटी नाउ ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है।

एडवांस टैक्स क्या है?

एडवांस टैक्स वह टैक्स है जिसे आप वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले, उसी वर्ष अर्जित आय पर चुकाते हैं। इसके तहत आपको वर्ष के अंत में एक बार में पूरी राशि का भुगतान करने के बजाय, किश्तों में भुगतान करना होता है। ये किश्तें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक जमा की जा सकती हैं। वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में उनकी कंपनी महीने के अंत में उनके वेतन जमा करने से पहले टैक्स काट लेती है। हालांकि, करदाता के पास आय के अन्य स्रोत भी होने की संभावना हो सकती है जिसमें जमा राशि से मिलने वाला ब्याज, शेयरों और म्यूचुअल फंड की बिक्री पर प्राप्त कैपिटल गेन आदि। ऐसे में एडवांस टैक्स देयता की गणना में इन स्रोतों से होने वाली आय को भी ध्यान में रखना चाहिए।

किश्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान

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