छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। अब 20 या उससे कम कर्मचारियों वाली दुकानों और छोटे बिजनेस को ज्यादातर सरकारी नियमों और रजिस्ट्रेशन की झंझट से छुटकारा मिल गया है। चंडीगढ़ में भी पंजाब दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में किए गए रिवीजन लागू कर दिए गए हैं, जिससे छोटे व्यापारियों पर इंस्पेक्टर राज, कागजी कार्रवाई और बार-बार होने वाली जांच का बोझ काफी हद तक कम होगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन दुकानों या छोटे बिजनेस में 20 या उससे कम कर्मचारी हैं, उन्हें इस कानून के ज्यादातर नियमों से छूट मिल जाएगी।
