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छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत, 20 से कम कर्मचारियों वाली दुकानों को सरकारी नियमों में मिलेगी छूट

छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। अब 20 या उससे कम कर्मचारियों वाली दुकानों और छोटे बिजनेस को ज्यादातर सरकारी नियमों और रजिस्ट्रेशन की झंझट से छुटकारा मिल गया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 06, 2025 पर 8:27 PM
छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत, 20 से कम कर्मचारियों वाली दुकानों को सरकारी नियमों में मिलेगी छूट
अब 20 या उससे कम कर्मचारियों वाली दुकानों और छोटे बिजनेस को ज्यादातर सरकारी नियमों और रजिस्ट्रेशन की झंझट से छुटकारा मिल गया है।

छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। अब 20 या उससे कम कर्मचारियों वाली दुकानों और छोटे बिजनेस को ज्यादातर सरकारी नियमों और रजिस्ट्रेशन की झंझट से छुटकारा मिल गया है। चंडीगढ़ में भी पंजाब दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में किए गए रिवीजन लागू कर दिए गए हैं, जिससे छोटे व्यापारियों पर इंस्पेक्टर राज, कागजी कार्रवाई और बार-बार होने वाली जांच का बोझ काफी हद तक कम होगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन दुकानों या छोटे बिजनेस में 20 या उससे कम कर्मचारी हैं, उन्हें इस कानून के ज्यादातर नियमों से छूट मिल जाएगी।

सरकार के मुताबिक यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि छोटे व्यापारियों पर बेवजह का कागजी काम, चेकिंग और इंस्पेक्टर राज जैसी दिक्कतें कम हों। पंजाब सरकार ने यह बदलाव कुछ महीने पहले ही लागू किया था, और अब इसे चंडीगढ़ में भी लागू कर दिया गया है।

किन व्यापारियों को फायदा मिलेगा?

20 या कम कर्मचारियों वाली दुकानों और बिजनेस को अब पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस से जुड़ी बेसिक जानकारी देनी होगी। कोई लंबी-चौड़ी प्रक्रिया या इंस्पेक्शन नहीं होगा।

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