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Capital Gains Tax: मैंने अगस्त 2025 में 34 लाख में घर बेचा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के नए नियमों के तहत इस पर किस तरह टैक्स लगेगा?

capital gains tax rule: सरकार ने फाइनेंस एक्ट, 2024 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया था। अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग पीरियड तीन की जगह दो रह गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के रेट्स में भी बदलाव किया गया है

Your Money Deskअपडेटेड Nov 18, 2025 पर 4:17 PM
Capital Gains Tax: मैंने अगस्त 2025 में 34 लाख में घर बेचा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के नए नियमों के तहत इस पर किस तरह टैक्स लगेगा?
कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स नहीं चुकाना चाहता है तो वह सेक्शन 54 के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है।

सरकार ने कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में 2024 में बदलाव किया था। नए नियमों को समझने में कुछ टैक्सपेयर्स को दिक्कत आती है। नोएडा के मनोहर शर्मा ने अपने मामले के बारे में बताया है। उनका कहना है उन्होंने 1997 में पटना में एक घर खरीदा था। 2007 में उन्होंने इसकी रजिस्ट्री अपने नाम में कराई। यह फ्लैट तैयार नहीं था। इसके लिए उन्होंने 3.65 लाख पेमेंट किया था। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन पर उन्होंने करीब 3 लाख रुपये खर्च किए। उन्होंने यह फ्लैट इस साल अगस्त में 34 लाख में बेच दिया। उन्हें कितना कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना होगा? मनीकंट्रोल ने मशहूर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से इस सवाल का जवाब पूछा।

2024 में कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव

जैन ने कहा कि सरकार ने फाइनेंस एक्ट, 2024 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया था। अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग पीरियड तीन की जगह दो रह गया है। सिर्फ लिस्टेड कंपनियों के शेयर और म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम की यूनिट्स 12 महीने से ज्यादा समय बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के नियम लागू होते हैं। बाकी सभी कैपिटल एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग पीरियड 24 महीने है।

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