सरकार ने कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में 2024 में बदलाव किया था। नए नियमों को समझने में कुछ टैक्सपेयर्स को दिक्कत आती है। नोएडा के मनोहर शर्मा ने अपने मामले के बारे में बताया है। उनका कहना है उन्होंने 1997 में पटना में एक घर खरीदा था। 2007 में उन्होंने इसकी रजिस्ट्री अपने नाम में कराई। यह फ्लैट तैयार नहीं था। इसके लिए उन्होंने 3.65 लाख पेमेंट किया था। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन पर उन्होंने करीब 3 लाख रुपये खर्च किए। उन्होंने यह फ्लैट इस साल अगस्त में 34 लाख में बेच दिया। उन्हें कितना कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना होगा? मनीकंट्रोल ने मशहूर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से इस सवाल का जवाब पूछा।
