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Explained: खेती वाली जमीन बेचने पर टैक्स देना होगा या नहीं? क्या कहते हैं सरकार के नियम

Tax on agricultural land Sale: अगर आप खेती की जमीन बेचते हैं, तो टैक्स लगेगा या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि जमीन कहां है और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड बेचने पर कब टैक्स लगता है और कब नहीं। साथ ही, टैक्स छूट का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

Suneel Kumarअपडेटेड May 29, 2025 पर 6:53 PM
Explained: खेती वाली जमीन बेचने पर टैक्स देना होगा या नहीं? क्या कहते हैं सरकार के नियम
अगर खेती वाली जमीन नगरपालिका, नगर परिषद या किसी नगर निगम के अंतर्गत आती है, तो वह शहरी कृषि भूमि मानी जाती है।

Tax on agricultural land Sale: अगर आप कृषि योग्य जमीन बेचने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे जरूरी सवाल यही है: क्या इस पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा? इसका जवाब थोड़ा जटिल है और यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी जमीन कहां है और आप उसका किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकम टैक्स कानून के तहत ग्रामीण और शहरी कृषि भूमि के लिए नियम अलग-अलग हैं।

आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड बेचने पर कब टैक्स लगता है और कब नहीं। साथ ही, टैक्स छूट का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

ग्रामीण इलाकों की जमीन पर नहीं लगता टैक्स नहीं

अगर जमीन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है और उसे खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। इसलिए इसकी बिक्री पर टैक्स से छूट मिल जाती है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। जैसे कि जमीन नगरपालिका या नगर निगम की सीमा से कम से कम 2 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। जमीन का इस्तेमाल वास्तव में खेती के लिए किया गया हो। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो जमीन को कैपिटल एसेट माना जाएगा और बिक्री पर टैक्स लग सकता है।

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