इस साल पेश बजट में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (Life Insurance Policy) से मिलने वाले अमाउंट पर टैक्स के नियमों में बदलाव किया गया था। पहले इस पैसे को टैक्स से छूट हासिल थी। फाइनेंस एक्ट, 2023 में कहा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिले बोनस, मैच्योरिटी अमाउंट या सरेंडर वैल्यू को टैक्स के दायरे में लाया गया है। यह नियम 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसी पर लागू होगा। टैक्स के दायरे में वही पॉलिसीज आएंगी, जिनका प्रीमियम पॉलिसी की अवधि में सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा होगा। CBDT ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए 16 अगस्त को सर्कुलर जारी किया था। इसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज से मिलने वाले अमाउंट पर टैक्स के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है।