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Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज को यूपीएस में स्विच करने के लिए 30 नवंबर तक करना होगा अप्लाई

Unified Pension Scheme: सरकार ने 24 जनवरी, 2025 को UPS को नोटिफाय किया था। इस स्कीम में केंद्र सरकार ने एंप्लॉयीज के पेंशन फ्रेमवर्क में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के एलिजिबल एंप्लॉयीज जो अभी एनपीएस के तहत आते हैं, वे यूपीएस में स्विच कर सकते हैं

Your Money Deskअपडेटेड Nov 25, 2025 पर 3:56 PM
Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज को यूपीएस में स्विच करने के लिए 30 नवंबर तक करना होगा अप्लाई
केंद्र सरकार ने यूपीएस स्कीम पेश की है। यह 1 अप्रैल, 2025 को खुल गई थी।

केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज के यूनिफायड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को सेलेक्ट करने के लिए कुछ दिन का समय बचा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रिमाइंडर इश्यू किया है। इसमें एंप्लॉयीज को 30 नवंबर, 2025 तक अप्लिकेशंस सब्मिट करने को कहा गया है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज जो नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक अप्लिकेशन सब्मिट करना होगा।

क्या है यूपीएस?

सरकार ने 24 जनवरी, 2025 को UPS को नोटिफाय किया था। इस स्कीम में केंद्र सरकार ने एंप्लॉयीज के पेंशन फ्रेमवर्क में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के एलिजिबल एंप्लॉयीज जो अभी एनपीएस के तहत आते हैं, वे यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। इसके लिए 30 नवंबर तक उन्हें अप्लिकेशन सब्मिट करना होगा। एलिजिबल एंप्लॉयीज के तहत एनपीएस के तहत रिटायर्ड एंप्लॉयीज भी आएंगे।

कैसा करना होगा अप्लाई?

एंप्लॉयीज ऑनलाइन और ऑफलाइन में से किसी तरीके से अप्लिकेशन सब्मिट कर सकते हैं। ऑनलाइन सब्मिट करने के लिए सीआरए सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। ऑफलाइन अप्लिकेशन सब्मिट करने के लिए एंप्लॉयी को संबंधित नोडल ऑफिस में इसे सब्मिट करना होगा। नोडल ऑफिस नोटिफिकेशन में बताए गए प्रोसेस से अप्लिकेशन को प्रोसेस करेगा।

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