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केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में नहीं होगी देरी, सरकार ने दिए सख्त आदेश, ये होगी पेंशन की टाइमलाइन

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्या को गंभीरता से लिया है। सरकार के इस कदम से पेंशनर्स को बिना देरी के समय पर पेंशन मिलेगी। अभी तक पेंशनर्स ये शिकायत करते आए हैं कि उन्हें पेंशन समय पर नहीं मिलती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 13, 2024 पर 8:46 AM
केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में नहीं होगी देरी, सरकार ने दिए सख्त आदेश, ये होगी पेंशन की टाइमलाइन
सरकार के इस कदम से पेंशनर्स को बिना देरी के समय पर पेंशन मिलेगी।

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्या को गंभीरता से लिया है। सरकार के इस कदम से पेंशनर्स को बिना देरी के समय पर पेंशन मिलेगी। अभी तक पेंशनर्स ये शिकायत करते आए हैं कि उन्हें पेंशन समय पर नहीं मिलती है। कई बार प्रोसेस करने में समय महीने लग जाते हैं। अब केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए समयसीमा तय कर दी है जिसके मुताबिक पेंशन को प्रोसेस किया जाएगा। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी अधिकारियों को CCS (पेंशन) नियम 2021 के अनुसार समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

समय पर पेंशन प्रोसेस को करना होगा पूरा

सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार पेंशन मामलों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है। ताकि, रिटायर होने वाले कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सके। इसके लिए, कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट के एक साल पहले से ही अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच और अन्य तैयारियां शुरू करनी होंगी।

पेंशन के लिए समयसीमा:

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