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रिटायमेंट के बाद पेंशनर्स कैसे कर सकते हैं CGHS कार्ड के लिए अप्लाई, जानिये आसान तरीका

CGHS: केंद्रीय सरकार ने रिटायर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए केंद्रीय सरकारी हेल्थ योजना (CGHS) को लेकर साफ दिशानिर्देश तय किए हैं। यह कार्ड रिटायर्ड लोगों और उनके परिवारों को सस्ती और कैशलेस हेल्थ सर्विस देता है। आइए जानते हैं कौन लोग इस कार्ड के लिए पात्र हैं। कैसे CGHS कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 19, 2025 पर 5:36 PM
रिटायमेंट के बाद पेंशनर्स कैसे कर सकते हैं CGHS कार्ड के लिए अप्लाई, जानिये आसान तरीका
CGHS: केंद्रीय सरकार ने रिटायर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए केंद्रीय सरकारी हेल्थ योजना (CGHS) को लेकर साफ दिशानिर्देश तय किए हैं।

CGHS: केंद्रीय सरकार ने रिटायर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए केंद्रीय सरकारी हेल्थ योजना (CGHS) को लेकर साफ दिशानिर्देश तय किए हैं। यह कार्ड रिटायर्ड लोगों और उनके परिवारों को सस्ती और कैशलेस हेल्थ सर्विस देता है। आइए जानते हैं कौन लोग इस कार्ड के लिए पात्र हैं। कैसे CGHS कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कितनी फीस देनी होगी।

कौन लोग पात्र हैं?

केंद्रीय सिविल पेंशन (Central Civil Estimate) से पेंशन लेने वाले सभी पेंशनर्स CGHS कार्ड ले सकते हैं। शर्त यह है कि वे Fixed Medical Allowance (FMA) न ले रहे हों। ऐसे पेंशनर्स को फुल CGHS कार्ड मिलेगा, जिसमें OPD और IPD यानी अस्पताल भर्ती सर्विस दोनों मिलती हैं। अगर कोई पेंशनर FMA ले रहा है, तो वह सिर्फ IPD-only कार्ड ले सकता है। इस कार्ड से उन्हें अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज और आपात स्थिति में रीइंबर्समेंट की सुविधा मिलती है।

अप्लाई का तरीका

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