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General Provident Fund: रिटायर्ड कर्मचारियों को GPF पर कब मिलेगा ब्याज, सरकार ने किया क्लैरिफाई

ये निर्देश रिटायरमेंट लिस्ट तैयार करने से लेकर पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करने तक हर स्टेज पर टाइमली हैंडलिंग की जरूरत पर जोर देते हैं। निर्देशों में संबंधित अधिकारियों के कर्तव्यों और डिस्बर्समेंट में देरी के नतीजों का भी जिक्र है। GPF बैलेंस रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की संपत्ति है और इसका डिस्बर्समेंट किसी भी पेंडिंग अनुशासनात्मक कार्यवाही से अप्रभावित रहता है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Nov 02, 2024 पर 12:41 PM
General Provident Fund: रिटायर्ड कर्मचारियों को GPF पर कब मिलेगा ब्याज, सरकार ने किया क्लैरिफाई
नियमों के तहत निर्देश है कि अकाउंट्स ऑफिसर यह सुनिश्चित करें कि सब्सक्राइबर के रिटायरमेंट पर GPF राशि का भुगतान तुरंत हो।

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) डिस्बर्समेंट प्रोसेस को लेकर क्लैरिफिकेशन जारी किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने रिटायरमेंट के बाद डिलेड GPF डिस्बर्समेंट पर ब्याज भुगतान के बारे में लगातार इंक्वायरी के चलते 25 अक्टूबर, 2024 को नए निर्देश जारी किए। ये निर्देश रिटायरमेंट लिस्ट तैयार करने से लेकर पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी करने तक हर स्टेज पर टाइमली हैंडलिंग की जरूरत पर जोर देते हैं।

नोटिस में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए डिलेड GPF फाइनल पेमेंट्स पर ब्याज के भुगतान की डिटेल्स भी दी गई हैं। इसमें संबंधित अधिकारियों के कर्तव्यों और डिस्बर्समेंट में देरी के नतीजों का भी जिक्र है। रिटायर्ड कर्मचारियों को GPF डिस्बर्समेंट पर केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के अहम पॉइंट्स इस तरह हैं...

1. समय पर भुगतान: जनरल प्रोवडेंट फंड (सेंट्रल सर्विस) रूल्स, 1960 के नियम 34 में अनिवार्य किया गया है कि अकाउंट्स ऑफिसर यह सुनिश्चित करें कि सब्सक्राइबर के रिटायरमेंट पर GPF राशि का भुगतान तुरंत हो।

2. अनकंडीशनल डिस्बर्समेंट: GPF बैलेंस रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की संपत्ति है और इसका डिस्बर्समेंट किसी भी पेंडिंग अनुशासनात्मक कार्यवाही से अप्रभावित रहता है।

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