केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) डिस्बर्समेंट प्रोसेस को लेकर क्लैरिफिकेशन जारी किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने रिटायरमेंट के बाद डिलेड GPF डिस्बर्समेंट पर ब्याज भुगतान के बारे में लगातार इंक्वायरी के चलते 25 अक्टूबर, 2024 को नए निर्देश जारी किए। ये निर्देश रिटायरमेंट लिस्ट तैयार करने से लेकर पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी करने तक हर स्टेज पर टाइमली हैंडलिंग की जरूरत पर जोर देते हैं।
