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Pan-Aadhaar Link: क्या आपका PAN आधार से लिंक है, एक SMS के जरिये चेक करें स्टेटस

Pan-Aadhar Link: टैक्सपेयर्स को 31 मई से पहले अपने आधार और पैन को लिंक करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नया रिमाइंडर जारी किया है। टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मई 2024 तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से जोड़ने के लिए कहा है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 30, 2024 पर 4:55 PM
Pan-Aadhaar Link: क्या आपका PAN आधार से लिंक है, एक SMS के जरिये चेक करें स्टेटस
Pan-Aadhar Link: टैक्सपेयर्स को 31 मई से पहले अपने आधार और पैन को लिंक करना है।

Pan-Aadhar Link: टैक्सपेयर्स को 31 मई से पहले अपने आधार और पैन को लिंक करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नया रिमाइंडर जारी किया है। टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मई 2024 तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से जोड़ने के लिए कहा है। आप भी चेक कर लें कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं। आप ये एक SMS के जरिये चेक कर सकते हैं।

किसे है पैन को आधार से लिंक कराने की जरूरत?

बता दें कि कुछ लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है। इनमें 80 साल के उम्र से ज्यादा वाले लोग शामिल है। इसके अलावा आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवासी (non-residents) या फिर जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। उन्हें भी पैन कार्ड को लिंक करने की जरूरत नहीं है। वहीं असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासियों को भी पैन आधार लिंक कराने की छूट मिली हुई है। यानी इन्हें भी लिंक कराने की जरूरत नहीं है। दरअसल जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। उनका पैन कार्ड डिएक्टिवेट कर दिया गया है।

SMS के जरिये जानें आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं?

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