Pan-Aadhar Link: टैक्सपेयर्स को 31 मई से पहले अपने आधार और पैन को लिंक करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नया रिमाइंडर जारी किया है। टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मई 2024 तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से जोड़ने के लिए कहा है। आप भी चेक कर लें कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं। आप ये एक SMS के जरिये चेक कर सकते हैं।