रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे लोन के भुगतान या सेटलमेंट के 30 दिनों के अंदर अपने ग्राहकों को चल या अचल संपत्ति के सभी ऑरिजिनल दस्तावेज लौटा दें। रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस अवधि के दौरान ग्राहकों से रजिस्ट्री शुल्क भी नहीं लेने को कहा है। केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है, 'कर्ज के सेटलमेंट या भुगतान के 30 दिनों बाद तक दस्तावेज नहीं लौटाने पर बैंक (रेगुलेटेड इकाई) को देरी की वजह बतानी होगी।'