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Property: 4 साल देरी से फ्लैट देने के लिए बिल्डर देगा 29 लाख रुपये, RERA ने दिया बड़ा आदेश

Property: बेंगलुरु के एक होमबायर को लगभग 4 साल की देरी से फ्लैट मिलने पर कर्नाटक रेरा (Karnataka RERA) ने बिल्डर के खिलाफ बड़ा फैसला दिया है। खरीदार ने फ्लैट के लिए 1.48 करोड़ रुपये पेमेंट कर दिया था, लेकिन तय समय पर घर नहीं मिला

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 19, 2025 पर 7:33 PM
Property: 4 साल देरी से फ्लैट देने के लिए बिल्डर देगा 29 लाख रुपये, RERA ने दिया बड़ा आदेश
Property: बेंगलुरु के एक होमबायर को लगभग 4 साल की देरी से फ्लैट मिलने पर कर्नाटक रेरा (Karnataka RERA) ने बिल्डर के खिलाफ बड़ा फैसला दिया है।

Property: बेंगलुरु के एक होमबायर को लगभग 4 साल की देरी से फ्लैट मिलने पर कर्नाटक रेरा (Karnataka RERA) ने बिल्डर के खिलाफ बड़ा फैसला दिया है। खरीदार ने फ्लैट के लिए 1.48 करोड़ रुपये पेमेंट कर दिया था, लेकिन तय समय पर घर नहीं मिला। अब रेरा ने बिल्डर को लगभग 29 लाख रुपये ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

खरीदार और बिल्डर के बीच 9 जनवरी 2014 को एग्रीमेंट साइन हुआ थाएग्रीमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट 1 जून 2017 तक पूरा होना चाहिए थालेकिन असल में कंस्ट्रक्शन 8 अक्टूबर 2018 को पूरा हुआ। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) 12 सितंबर 2018 को मिला। सेल डीड 23 अप्रैल 2021 को रजिस्टर्ड हुई। यानी प्रोजेक्ट में बहुत देरी हुई।

बिल्डर ने दावा किया कि एग्रीमेंट में दी गई डिलीवरी डेट एक टाइप की गलती थी और असली डिलीवरी डेट 2017 की बजाय नवंबर 2017 होनी चाहिए थी। इसके लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने 18 जून 2015 को खरीदार को एडेंडम भेजा था, लेकिन इसका कोई सबूत पेश नहीं कर पाए।

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