ITR फाइलिंग के बाद उसका ई-वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य है। अगर आप अपना ई-वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका आईटीआर अधूरा माना जाता है और आपका आईटीआर इनकंपलीट रहेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से ई-फाइलिंग प्रोसेस को तुरंत ही पूरा करने के लिए कहा है। कर विभाग ने कहा कि ऐसा ना करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बता दें कि इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 तक ही थी। हालांकि अभी भी आप 31 दिसंबर 2023 तक जुर्माने के साथ लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
