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ITR फाइलिंग के बाद उसका ई-वेरीफिकेशन है जरूरी, वरना आपके ऊपर लग सकता है जुर्माना

ITR E-verification: अगर आप अपना ई-वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका आईटीआर अधूरा माना जाता है और आपका आईटीआर इनकंपलीट रहेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वे टैक्सपेयर्स से ई-फाइलिंग प्रोसेस को तुरंत ही पूरा करने के लिए कहा है। कर विभाग ने कहा कि ऐसा ना करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बता दें कि इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 तक ही थी। हालांकि अभी भी आप 31 दिसंबर 2023 तक जुर्माने के साथ लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Aug 26, 2023 पर 4:07 PM
ITR फाइलिंग के बाद उसका ई-वेरीफिकेशन है जरूरी, वरना आपके ऊपर लग सकता है जुर्माना
ITR E-verification: अगर आप अपना ई-वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका आईटीआर अधूरा माना जाता है और आपका आईटीआर इनकंपलीट रहेगा

ITR फाइलिंग के बाद उसका ई-वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य है। अगर आप अपना ई-वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका आईटीआर अधूरा माना जाता है और आपका आईटीआर इनकंपलीट रहेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से ई-फाइलिंग प्रोसेस को तुरंत ही पूरा करने के लिए कहा है। कर विभाग ने कहा कि ऐसा ना करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बता दें कि इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 तक ही थी। हालांकि अभी भी आप 31 दिसंबर 2023 तक जुर्माने के साथ लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

क्या कहा IT विभाग ने

इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं से आग्राह करते हुए कहा कि प्रिय करदाताओं, आज ही ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें! कृपया रिटर्न के ई-सत्यापन के तरीके नीचे देखें। अपने आईटीआर को दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर सत्यापित करना याद रखें। विलंबित सत्यापन से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विलंब शुल्क लगाया जा सकता है। देरी न करें, आज ही अपना आईटीआर सत्यापित करें।

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