महिला टीचर को 303 दिन की छुट्टी नहीं देकर स्कूल फंस गया। एक टीचर ने सरकारी नियमों के तहत स्कूल प्रिंसीपल और मैनेजमेंट से छूट्टी मांगी। जो बार-बार कैंसिल की जा रही थी। महिला टीचर की छुट्टी बार-बार कैंसिल करना स्कूल को भारी पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को एक अहम फैसला देते हुए एक महिला शिक्षक को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल मनमर्जी से चाइल्ड केयर लीव (CCL) को मना नहीं कर सकता। खासकर तब जब वही स्कूल उसी पीरियड के लिए 303 दिन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव (EOL) यानी बिना सैलरी वाली छुट्टी देने को तैयार हो।
