Get App

सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ‘डार्क पैटर्न’ के इस्तेमाल को किया बैन, गाइडलाइन जारी

यह गाइडलाइन भारत में गुड्स और सर्विसेज ऑफर करने वाले सभी प्लेटफॉर्म, विज्ञापनदाताओं तथा सेलर्स पर भी लागू है। नए गाइडलाइन के मुताबिक डार्क पैटर्न का सहारा लेना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसे भ्रामक विज्ञापन या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा

Edited By: Shubham Singh Thakurअपडेटेड Dec 02, 2023 पर 3:57 PM
सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ‘डार्क पैटर्न’ के इस्तेमाल को किया बैन, गाइडलाइन जारी
सरकार ने कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ‘डार्क पैटर्न’ के इस्तेमाल को बैन कर दिया है।

सरकार ने कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ‘डार्क पैटर्न’ के इस्तेमाल को बैन कर दिया है। कंपनियां या कारोबारी डार्क पैटर्न के जरिए ग्राहकों को धोखा देने या उनके पसंद को प्रभावित करने की कोशिश करते है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। सेंट्रल प्रोटेक्शन कंज्यूमर अथॉरिटी (CCPA) ने 30 नवंबर को इस संबंध में गाइडलाइन जारी किया है, जिसका नाम "गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न" है।

क्या है इस नए गाइडलाइन में

यह गाइडलाइन भारत में गुड्स और सर्विसेज ऑफर करने वाले सभी प्लेटफॉर्म, विज्ञापनदाताओं तथा सेलर्स पर भी लागू है। नए गाइडलाइन के मुताबिक डार्क पैटर्न का सहारा लेना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसे भ्रामक विज्ञापन या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। ऐसा करने पर प्रोविजन ऑफ दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

उपभोक्ता मामलों के सचिव का बयान

सब समाचार

+ और भी पढ़ें