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PAN Aadhaar Link: सभी को जरूरी नहीं है पैन-आधार लिंक करना, जानिए क्या हैं नियम

PAN Aadhaar Link: सरकार ने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhaar card) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि इसके लिंक करने की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। वहीं कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक लिंक नहीं किया है। लेकिन कुछ लोगों को लिंक करना जरूरी नहीं है। आइये जानते हैं इस बारे में क्या नियम बनाए गए हैं

Jitendra Singhअपडेटेड Apr 03, 2024 पर 4:06 PM
PAN Aadhaar Link: सभी को जरूरी नहीं है पैन-आधार लिंक करना, जानिए क्या हैं नियम
PAN Aadhaar Link: पैन और आधार लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाता है।

PAN Aadhaar Link: आधार कार्ड की ही तरह पैन कार्ड भी अहम दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड का इस्तेमाल तमाम वित्तीय लेनदेन और टैक्स से जुड़ी चीजों में होता है। यही वजह है कि देश में करोड़ों लोगों के पास पैन कार्ड है। खासतौर पर बिजनेस करने वाले और नौकरीपेशा लोगों के पास पैन कार्ड जरूर होता है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बेहद जरूरी होता है। लेकिन कुछ लोगों को लिंक कराना कोई जरूरी नहीं है। इस बारे में कुछ नियम भी बनाए गए हैं।

वहीं पिछले कुछ सालों से पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सरकार की तरफ से कई बार डेडलाइन दी गईं। इसकी डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। पैन कार्ड को लेकर कई तरह की जानकारी सरकार की तरफ से दी जाती है। जिसमें इसके गलत इस्तेमाल की भी बात होती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि किन लोगों को पैन और आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है।

कौन नहीं कर सकता है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक?

बता दें कि कुछ लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है। इनमें 80 साल के उम्र से ज्यादा वाले लोग शामिल है। इसके अलावा आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवासी (non-residents) या फिर जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। उन्हें भी पैन कार्ड को लिंक करने की जरूरत नहीं है। वहीं असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासियों को भी पैन आधार लिंक कराने की छूट मिली हुई है। यानी इन्हें भी लिंक कराने की जरूरत नहीं है। दरअसल जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। उनका पैन कार्ड डिएक्टिवेट कर दिया गया है।

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