सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने बुधवार को बताया कि अगर किसी टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2023 तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक नहीं कराया, तो उसका PAN कार्ड 31 मार्च, 2023 के बाद निष्क्रिया या बेकार हो जाएगा। CBDT ने साथ यह भी कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने PAN को नहीं आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें कल यानी गुरुवार 31 मार्च तक उसे तुरंत लिंक करा लेना चाहिए। वरना इस तारीख के बाद उन्हें आधार से PAN लिंक कराने के लिए 500 से 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा।