भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वॉयस कॉल और एसएमएस के जरिए बढ़ते वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें रेगुलेटेड एंटिटीज (REs) को 31 मार्च तक कड़े सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए कहा गया है। आरबीआई ने जो उपाय तय किए हैं, उससे मोबाइल नंबर के गलत इस्तेमाल से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने की कोशिश की गई है जिनका इस्तेमाल आमतौर पर डिजिटल लेन-देन में धोखाधड़ी में होता है। इसके तहत कॉमर्शियल कॉल्स या मैसेजेज के लिए रजिस्ट्रेशन और नंबर सीरीज को लेकर नियम तय किए गए हैं। आरबीआई और ट्राई की कोशिश फर्जी गतिविधियों में मोबाइल नंबरों के गलत इस्तेमाल को रोकते हुए भारत के बढ़ते डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को सुरक्षित करने की है।
