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क्रेडिट कार्ड एजेंट की धमकी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बैंक को देना होगा ₹1 लाख हर्जाना

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रेडिट कार्ड एजेंट द्वारा ग्राहक को परेशान करने पर बैंक को ₹1 लाख हर्जाना देने का आदेश दिया। फर्जी ट्रांजेक्शन का दबाव बनाने पर कोर्ट ने ग्राहक के अधिकारों को सर्वोपरि मानते हुए सख्त कार्रवाई की।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Dec 09, 2025 पर 5:49 PM
क्रेडिट कार्ड एजेंट की धमकी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बैंक को देना होगा ₹1 लाख हर्जाना

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसने बैंकिंग सेक्टर और ग्राहकों के अधिकारों पर नई रोशनी डाली है। कोर्ट ने एक मामले में बैंक को आदेश दिया कि वह अपने ग्राहक को ₹1 लाख का हर्जाना दें, क्योंकि उसके क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट ने ग्राहक को परेशान किया और धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन का भुगतान करने के लिए दबाव बनाया।

मामला क्या था?

ग्राहक सरवर रजा के क्रेडिट कार्ड से लगभग ₹76,777 के फर्जी ट्रांजेक्शन Paytm और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म पर किए गए। रजा ने तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई। लेकिन बैंक ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और उल्टा उन्हें बकाया राशि चुकाने का नोटिस भेज दिया। इतना ही नहीं, बैंक का रिकवरी एजेंट उनके घर तक पहुंच गया और धमकी भरे अंदाज में पैसे चुकाने का दबाव बनाया।

कोर्ट का हस्तक्षेप

रजा ने इस मामले को अदालत में ले जाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ग्राहक को परेशान करना और धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन का भुगतान मांगना बैंक की गंभीर गलती है। कोर्ट ने न केवल बैंक को ₹76,777 की राशि रिवर्स करने का आदेश दिया बल्कि ग्राहक को मानसिक उत्पीड़न के लिए ₹1 लाख का हर्जाना देने का भी निर्देश दिया।

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