दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसने बैंकिंग सेक्टर और ग्राहकों के अधिकारों पर नई रोशनी डाली है। कोर्ट ने एक मामले में बैंक को आदेश दिया कि वह अपने ग्राहक को ₹1 लाख का हर्जाना दें, क्योंकि उसके क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट ने ग्राहक को परेशान किया और धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन का भुगतान करने के लिए दबाव बनाया।
