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डीमैट और म्यूचुअल फंड में बनाएं नॉमिनी, 30 जून है आखिरी डेट, तुरंत निपटाएं ये काम

Demat Mutual Fund Account: अगर आप भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, जो आपको लिए एक जरूरी खबर है। डीमैट और म्यूचुअल फंड जैसे किसी भी तरह के निवेश में नॉमिनी बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ताकि, किसी भी तरह की इमरजेंसी के समय आपका निवेश सही व्यक्ति के पास जा सके

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 26, 2024 पर 8:11 PM
डीमैट और म्यूचुअल फंड में बनाएं नॉमिनी, 30 जून है आखिरी डेट, तुरंत निपटाएं ये काम
सेबी ने डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 30 जून 2024 तक नॉमिनी फाइल करने के लिए कहा है।

Demat Mutual Fund Account: अगर आप भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, जो आपको लिए एक जरूरी खबर है। डीमैट और म्यूचुअल फंड जैसे किसी भी तरह के निवेश में नॉमिनी बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ताकि, किसी भी तरह की इमरजेंसी के समय आपका निवेश सही व्यक्ति के पास जा सके। सेबी ने डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 30 जून 2024 तक नॉमिनी फाइल करने की समय सीमा तय कर रखी है। आप 30 जून तक नॉमिनी बनाने का काम जरूर निपटा लें।

 

जरूरी है नॉमिनी बनाना?

सेबी के इस कदम का कारण निवेशकों को उनकी एसेट्स को सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को देने में मदद करना है। बाजार नियामक सेबी ने यह भी बताया है कि नॉमिनी फाइल करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों दोनों पर ही लागू होता है। सेबी के नियम के तहत नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय या तो अपनी सिक्योरिटीज का नॉमिनी बनाना होगा या औपचारिक रूप से एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये नॉमिनेशन से बाहर निकलना होगा। यानी, आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये ये बताएंगे कि आप किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना चाहते।

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