डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक नया ड्राफ्ट नियम प्रस्तावित किया है, जिसके तहत अब टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित करने का अधिकार मिलेगा। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो अचानक अपनी यात्रा की योजना बदलते हैं।
