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Mutual Fund Loss: म्यूचुअल फंड में हुआ नुकसान? जानिए टैक्स नियमों से कैसे बन सकता है फायदा?

Mutual Fund Loss: म्यूचुअल फंड में हुए घाटे को टैक्स नियमों के तहत कैपिटल गेन से एडजस्ट किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। सही रिपोर्टिंग से निवेशक टैक्स बोझ कम कर सकते हैं और नुकसान को भविष्य की टैक्स प्लानिंग का फायदा बना सकते हैं।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Feb 06, 2026 पर 2:43 PM
Mutual Fund Loss: म्यूचुअल फंड में हुआ नुकसान? जानिए टैक्स नियमों से कैसे बन सकता है फायदा?

निवेश की दुनिया में हर कोई मुनाफे की उम्मीद करता है, लेकिन शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड का सच यही है कि उतार-चढ़ाव हमेशा साथ चलते हैं। कभी तेजी तो कभी गिरावट और इसी सफर में कई बार निवेशकों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन यह घाटा हमेशा बुरा नहीं होता। टैक्स के नजरिए से देखें तो यही नुकसान आगे चलकर आपकी टैक्स प्लानिंग में मददगार साबित हो सकता है।

नुकसान को समझना

जब आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स उस कीमत पर बेचते हैं जो आपके खरीद मूल्य से कम होती है, तो उसे कैपिटल लॉस कहा जाता है। यह नुकसान दो तरह का हो सकता है:

- शॉर्ट-टर्म कैपिटल लॉस (STCL): अगर यूनिट्स 36 महीने से कम समय तक रखी गई हों।

- लॉन्ग-टर्म कैपिटल लॉस (LTCL): अगर यूनिट्स 36 महीने से ज्यादा समय तक रखी गई हों।

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