केरल में एक जिला उपभोक्ता आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और ग्राहक से जुड़े एक मामले में फैसला ग्राहक के पक्ष में सुनाया है। आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ग्राहक को 3,67,849 रुपये का पेमेंट करने को कहा है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने ग्राहक के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा था कि चूंकि ग्राहक ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त अपने हेल्थ कंडिशन के बारे में जानकारी छुपाई थी, जिससे क्लेम खारिज किया जाता है। आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम खारिज करने के फैसले को सही नहीं माना। आइए इस मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं।