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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिलेंगे NPS वाले टैक्स बेनेफिट

UPS: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अब तक NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में जो टैक्स छूट मिलती थी, वही टैक्स छूट अब UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 04, 2025 पर 5:22 PM
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिलेंगे NPS वाले टैक्स बेनेफिट
UPS: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है।

UPS: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अब तक NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में जो टैक्स छूट मिलती थी, वही टैक्स छूट अब UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी मिलेगी। यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी UPS चुनता है, तो उसे भी वही टैक्स फायदे मिलेंगे जो NPS में मिलते थे।

सरकार ने UPS पर कही ये बात

ये जानकारी 4 जुलाई 2025 को वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई। प्रेस रिलीज में बताया गया कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी UPS का विकल्प चुनें। इसी वजह से UPS पर भी वैसी ही टैक्स छूट दी जा रही है जैसी NPS में दी जाती है। इससे दोनों स्कीमें बराबर हो जाएंगी और कर्मचारियों को साफ समझ आएगा कि कौन सी स्कीम उनके लिए बेहतर है। वह बिना किसी झिझक और परेशानी के अपनी पेंशन स्कीम का चुनाव कर पाएंगे।

अब बात करते हैं कि NPS में कौन-कौन से टैक्स फायदे मिलते हैं। NPS में पुराने टैक्स सिस्टम के तहत तीन तरह की टैक्स छूट मिलती है।

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