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Financial fraud: फ्रॉड का शिकार होने पर कहां और किस तरह दर्ज कराएं शिकायत?

ऑनलाइन पेमेंट, नेटबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं से पैसे का लेनदेन काफी आसान हो गया है। लेकिन, इससे साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले बढ़ गए हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत के लिए सरकार का एक पोर्टल है, जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 24, 2024 पर 5:00 PM
Financial fraud: फ्रॉड का शिकार होने पर कहां और किस तरह दर्ज कराएं शिकायत?
फ्रॉड के मामलों की शिकायत के लिए सरकार ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया है।

ऑनलाइन पेमेंट और ई-कॉमर्स साइट पर शॉपिंग अब आम बात हो गई है। इससे फाइनेंशियल फ्रॉड, बैंकिंग स्कैम और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामले बढ़ रहे है। फ्रॉड के मामलों की शिकायत के लिए सरकार ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया है। इस पर यूजर्स साइबर क्राइम का शिकार होने पर शिकायत कर सकते हैं। मनीकंट्रोल आपको बता रहा है कि इस पोर्टल पर किस तरह शिकायत की जा सकती है।

शिकायत दर्ज कराने के लिए ये डिटेल जरूरी हैं

शिकायत दर्ज कराने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन वाला फोन या लैपटॉप होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रॉड का कोई प्रूफ होना जरूरी है। आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ भी होना जरूरी है। आपको घटना की तारीख और समय के बारे में 200 शब्दों में बताना होगा। आईडी प्रूफ के लिए वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है।

फ्रॉड की डिटेल बतानी होगी

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