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Form 16: बिना इस फॉर्म के नहीं फाइल कर सकते इनकम टैक्स रिटर्न, जानें क्या होता है फॉर्म 16?

Form 16: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 चाहिए होता है। इसके बिना टैक्सपेयर खासकर नौकरीपेशा कर्मचारी अपना टैक्स नहीं जमा कर सकते। क्या आपको पता है कि फॉर्म 16 क्या होता है? ये आपको कहां से मिलता है? इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए आपको इसकी जरूर क्यों पड़ती है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 16, 2024 पर 4:57 PM
Form 16: बिना इस फॉर्म के नहीं फाइल कर सकते इनकम टैक्स रिटर्न, जानें क्या होता है फॉर्म 16?
Form 16: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 चाहिए होता है।

Form 16: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 चाहिए होता है। इसके बिना टैक्सपेयर खासकर नौकरीपेशा कर्मचारी अपना टैक्स नहीं जमा कर सकते। क्या आपको पता है कि फॉर्म 16 क्या होता है? ये आपको कहां से मिलता है? इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए आपको इसकी जरूर क्यों पड़ती है? यहां आपको फॉर्म 16 से जुड़ी तमाम जानकारी दे रहे हैं।

क्यों चाहिए फॉर्म 16

नौकरीपेशा लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 की जरूरत होती है। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को उस असेसमेंट ईयर के 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना आवश्यक है जिसके लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) जमा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए फॉर्म 16, 15 जून 2024 तक जारी किया जाना चाहिए।

क्या है फॉर्म 16?

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