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PF अकाउंट से बार-बार पैसे निकालने से हो सकता है भारी नुकसान, भरना पड़ सकता है भुगतान

EPF से बार-बार पैसे निकालने पर भविष्य के लिए जमा ब्याज और रिटायरमेंट फंड कम हो जाता है, जिससे वित्तीय सुरक्षा प्रभावित होती है। इसके अलावा, 5 साल से पहले निकासी पर टैक्स और प्रतिबंध भी लग सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 30, 2025 पर 5:09 PM
PF अकाउंट से बार-बार पैसे निकालने से हो सकता है भारी नुकसान, भरना पड़ सकता है भुगतान

नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ अकाउंट यानी प्रोविडेंट फंड उनकी रिटायरमेंट सुरक्षा का अहम साधन है। लेकिन देखा जा रहा है कि कई कर्मचारी बार-बार अपने पीएफ से पैसे निकाल रहे हैं, जिससे भविष्य में उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है।

बार-बार निकासी से कम होता है ब्याज लाभ

पीएफ अकाउंट में जमा रकम पर हर साल चक्रवृद्धि ब्याज (कम्पाउंड इंटरेस्ट) मिलता है। जब-जब पैसा निकाला जाता है, उसके बाद की बची रकम पर ही ब्याज जुड़ता है। बार-बार निकासी करने से जमा सौंप पर ब्याज घटता रहता है, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न काफी कम हो जाता है।

सीमित विशेष निकासी के मौके

सरकार ने शिक्षा, शादी, घर बनाने या गंभीर बीमारी जैसी खास जरूरतों के लिए ही पीएफ से आंशिक निकासी की सुविधा दी है, और इनमें भी कई नियम और बार लिमिट हैं। अगर पहले ही बार-बार पैसों की निकासी हो चुकी है तो भविष्य में जरूरी समय पर निकासी में दिक्कत भी हो सकती है।

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