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लॉटरी और हॉर्स रेस के विनिंग अमाउंट पर TDS के नियम में बदलाव, जानिए क्या है नया नियम

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194बी के तहत लॉटरी और हॉर्स रेस जीतने पर टीडीएस का नियम लागू होता है। पहले जब एक फाइनेंशियल ईयर में लॉटरी और हॉर्स रेस से जीती रकम 10,000 रुपये को पार कर जाती थी तो टीडीएस कटता था। अब लॉटरी और हॉर्स रेस जीतने पर 10,000 रुपये से ज्यादा इनकम होती है तो हर इनकम पर टीडीएस लगेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 03, 2025 पर 5:56 PM
लॉटरी और हॉर्स रेस के विनिंग अमाउंट पर TDS के नियम में बदलाव, जानिए क्या है नया नियम
1 फरवरी को पेश बजट में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत रेमिटेंस पर टीसीएस के लिए लिमिट बढ़ा दी गई है।

सरकार ने लॉटरी और हॉर्स रेस जीतने पर हुई कमाई पर टीडीएस लगाने का तरीका बदलने का ऐलान किया है। यूनियन बजट में 1 फरवरी को इसका ऐलान हुआ। अब सालाना लिमिट की जगह 10,000 रुपये से ज्यादा के हर ट्रांजेक्शन पर टीडीएस कटेगा। पहले जब एक फाइनेंशियल ईयर में लॉटरी और हॉर्स रेस से जीती रकम 10,000 रुपये को पार कर जाती थी तो टीडीएस कटता था। अब लॉटरी और हॉर्स रेस जीतने पर 10,000 रुपये से ज्यादा इनकम होती है तो हर इनकम पर टीडीएस लगेगा।

TDS के नियमों को आसान बनाने की कोशिश

इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 194बी के तहत लॉटरी और हॉर्स रेस जीतने पर टीडीएस (TDS) का नियम लागू होता है। नियमों में इस बदलाव को टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की सरकार की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सरकार टैक्स के नियमों को आसान बनाकर पारदर्शिता और कंप्लायंस बढ़ाना चाहती है।

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