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GST 2.0: छोटी कार और बाइक पर घटा टैक्स, ऐसे उठा सकते हैं जीएसटी में कमी का सबसे ज्यादा फायदा

अगर आप मारुति स्विफ्ट, ह्यूंडई आई20, टाटा अल्ट्रॉज और होंडा अमेज जैसी कारें खरीदना चाहते हैं तो आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन, अगर आप 1200 सीसी से ज्यादा पावर और 4000 मिमी से लंबी पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी कार खरीदना चाहते हैं तो अब आपको 40 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा

Rakesh Ranjanअपडेटेड Sep 04, 2025 पर 2:50 PM
GST 2.0: छोटी कार और बाइक पर घटा टैक्स, ऐसे उठा सकते हैं जीएसटी में कमी का सबसे ज्यादा फायदा
जीएसटी में कमी का यह फैसला 22 सितंबर से लागू हो जाएगा।

कार और मोटरसाइकिल खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटी कार और कम पावर की मोटरसाइकिल पर जीएसटी घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। जीएसटी में कमी का यह फैसला 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। अगर आप टैक्स में कमी का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा।

सिर्फ छोटी कारों पर जीएसटी के रेट में कमी

यह ध्यान में रखना जरूरी है कि GST Council ने सिर्फ छोटी कारों (Small Cars) और कम पावर वाली मोटरसाइकिल (low power bikes) के टैक्स में कमी की है। इसका मतलब है कि पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी की 12सीसी तक पावर और 4000 मिमी लंबाई तक की कारों पर अब 28 फीसदी की जगह 18 फीसदी टैक्स लगेगा। 1500सीसी तक की पावर और 4000 मिमी तक लंबाई वाली डीजल कारों पर अब 28 की जगह 18 फीसदी टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि अगर छोटी कार खरीदते हैं तो आपको अब 10 फीसदी कम टैक्स चुकाना होगा।

बड़ी कारों पर अब पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स

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