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GST एसोसिएशंस ने जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की

जीएसटी एसोसिएशंस का कहना है कि हाल में फॉर्म्स में किए गए बदलावों और तकनीकी दिक्कतों की वजह से कंप्लायंस में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी फाइल करने की डेडलाइन अगर 31 दिसंबर से आगे बढ़ाई जाती है तो इससे टैक्सपेयर्स को काफी मदद मिलेगी

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 24, 2025 पर 8:55 PM
GST एसोसिएशंस ने जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की
जीएसटीआर-9 एक सालाना रिटर्न है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर के दौरान टैक्सपेयर की तरफ से फाइल किए गए सभी जीएसटी रिटर्न की एक कंसॉलिडेटेड समरी होती है।

देश के कई टैक्स प्रैक्टिसनर्स एसोसिएशंस ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है। इनमें बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसायटी (बीसीएसी), मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशंस (एमपीटीएलबीए) और कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिसनर्स एसोसिएशन-इंदौर सहित कई एसोसिएशंस शामिल हैं। इन एसोसिएशंस का कहना है कि हाल में फॉर्म्स में किए गए बदलावों और तकनीकी दिक्कतों की वजह से कंप्लायंस में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।

अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ाने की मांग

BCAS ने अथॉरिटीज को लिखे लेटर में कहा है, "बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसायटी और व्यापक टैक्सपेयर समुदाय की तरफ से हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 और फॉर्म जीएसटीआर-9सी फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाने का अनुरोध करते हैं। हमारा प्रस्ताव है कि सभी टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तारीख कम से कम तीन महीने के लिए बढ़ा दी जाए।"

डेडलाइन बढ़ने से कंप्लायंस में आसानी होगी

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