टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी आई है क्योंकि पंजाब-हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट वाले मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया है। यह फैसला टैक्स प्रोफेशनल्स और एसोसिएशनों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR फाइलिंग के बीच कम से कम एक महीने का अंतर जरूरी है।
