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केंद्रीय कर्मचारी ले सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यहां जानें कैसे करना होगा NPS से UPS में माइग्रेट

How To Migrate From NPS To UPS: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने का विकल्प दिया है। UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मंथली पेंशन मिलेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 04, 2025 पर 8:05 AM
केंद्रीय कर्मचारी ले सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यहां जानें कैसे करना होगा NPS से UPS में माइग्रेट
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने का विकल्प दिया है।

How To Migrate From NPS To UPS: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने का विकल्प दिया है। UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मंथली पेंशन मिलेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है।

क्या है UPS (Unified Pension Scheme)?

UPS एक फंड-बेस्ड पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान देते हैं। यह योजना निश्चित मंथली पेंशन देता है, जो रिटायरमेंट से पहले की औसत सैलरी पर आधारित होगी।

NPS और UPS में क्या अंतर है?

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