Get App

HUF: इनकम टैक्स के नियमों के तहत एचयूएफ को भी मिलते हैं कई तरह के टैक्स-बेनेफिट्स

इनकम टैक्स के नियमों में एचयूएफ को एक इंडिविजुअल टैक्सपेयर की तरह एक एंटिटी माना गया है। इसका मतलब है कि जिस तरह एक इंडिविजुअल टैक्सपेयर शेयरों में निवेश कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकता है, उसी तरह एचयूएफ भी कर सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 03, 2025 पर 4:03 PM
HUF: इनकम टैक्स के नियमों के तहत एचयूएफ को भी मिलते हैं कई तरह के टैक्स-बेनेफिट्स
इंडिया में दशकों से संयुक्त परिवार का चलन रहा है, जिससे इनकम टैक्स के नियमों में भी हिंदू अविभाजित परिवार के लिए टैक्स के प्रावधान शामिल हैं।

इनकम टैक्स से जुड़ी खबरों में आपको हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) शब्द कई बार मिला होगा। इसका मतलब क्या है? यह शब्द इनकम टैक्स से जुड़ी खबरों में बार-बार क्यों आता है? दरअसल, इनकम टैक्स के नियमों में एचयूएफ को एक इंडिविजुअल टैक्सपेयर की तरह एक एंटिटी माना गया है। इसका मतलब है कि जिस तरह एक इंडिविजुअल टैक्सपेयर शेयरों में निवेश कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकता है, उसी तरह एचयूएफ भी कर सकता है। चूंकि, इंडिया में दशकों से संयुक्त परिवार का चलन रहा है, जिससे इनकम टैक्स के नियमों में भी हिंदू अविभाजित परिवार के लिए टैक्स के प्रावधान शामिल हैं।

एचयूएफ के लिए बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट

इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स की तरह Hindu Undivided Family (HUF) के लिए भी बेसिक एग्जेम्प्शन की लिमिट तय है। इनकम टैक्स की नई रीजीम में यह 4 लाख रुपये है, जबकि पुरानी रीजीम में 2.5 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि अगर एचयूएफ की सालाना इनकम इस लिमिट से ज्यादा नहीं है तो उसे टैक्स नहीं चुकाना होगा।

शेयरों और म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर भी टैक्स छूट

सब समाचार

+ और भी पढ़ें