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HUL-Kwality Wall’s demerger: शेयर बेचना चाहते हैं? तो पहले जान लें कैपिटल गेंस का कैलकुलेशन किस तरह होगा

हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) ने अपने आइसक्रीम बिजनेस (क्वालिटी वॉल्स) को अलग कर दिया है। क्वालिटी वॉल्स के शेयर 16 फरवरी को स्टॉक मार्केट्स पर लिस्ट हो गए। इस शेयरों को बेचने पर कैपिटल गेंस के नियम लागू होंगे

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 16, 2026 पर 6:08 PM
HUL-Kwality Wall’s demerger: शेयर बेचना चाहते हैं? तो पहले जान लें कैपिटल गेंस का कैलकुलेशन किस तरह होगा
HUL ने नवंबर 2024 में अपने आइसक्रीम बिजनेस को डीमर्ज करने के प्रस्ताव को एप्रूव किया था।

क्वालिटी वॉल्स के शेयर 16 फरवरी को एनएसई पर 29.80 रुपये पर लिस्ट हो गए। शेयर 40.20 रुपये के इंडिकेटिव प्राइस से 25.87 से 25.87 फीसदी डिस्काउंट पर लिस्ट हुए। हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) ने अपने आइसक्रीम बिजनेस (क्वालिटी वॉल्स) को अलग कर दिया है। इस डीमर्जर का असर एचयूएल के निवेशकों के कैपिटसल गेंस टैक्स पर पड़ेगा।

डीमर्जर में मिले शेयर टैक्स के लिहाज से फ्री-नहीं माने जाते

जब कोई कंपनी डीमर्ज होती है और रिटेल इनवेस्टर्स को डीमर्ज हुई कंपनी के शेयर एलॉट होते हैं तो टैक्स के लिहाज से उन शेयरों को फ्री नहीं माना जाता है। इसकी वजह यह है कि निवेशकों को पेरेंट कंपनी में ऑरिजिनल इनवेस्टमेंट पर शेयर एलॉट होते हैं। इसका मतलब है कि इनवेस्टर्स ने पेरेंट कंपनी के शेयरों को खरीदने के लिए जो कीमत चुकाई है उसे पुरानी कंपनी और नई कंपनी के बीच विभाजित किया जाता है।

ट्रांसफर किए गए एसेट की बुक वैल्यू के आधार पर कैलकुलेशन 

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