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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कॉमन ITR फॉर्म्स खारिज किए, FY2023 के लिए अलग-अलग फॉर्म्स जारी किए

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार काफी पहले ITR फाइलिंग के लिए फॉर्म्स नोटिफाय कर दिए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि फाइनेंशियल ईयर (2022-23) का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ेगी

Abhishek Anejaअपडेटेड Feb 16, 2023 पर 1:22 PM
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कॉमन ITR फॉर्म्स खारिज किए, FY2023 के लिए अलग-अलग फॉर्म्स जारी किए
CBDT ने अब नोटिफिकेशन नंबर 04 और 05 के जरिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (एसेसमेंट ईयर 2023-24) के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स (ITR Form) नोटिफाय कर दिए हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) ने 1 नवंबर, 2022 को एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें उसने कहा था कि सिर्फ ITR 7 को छोड़ दूसरे सभी ITR फॉर्म्स के लिए एक कॉमन ITR फॉर्म होगा। ITR 7 ट्रस्ट के लिए होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने और इंडिविजुअल और नॉन-बिजनेस टैक्सपेयर्स के ITR फाइलिंग में लगने वाला समय घटाने के लिए ऐसा गिया गया था।

1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे नए फॉर्म्स

CBDT ने अब नोटिफिकेशन नंबर 04 और 05 के जरिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (एसेसमेंट ईयर 2023-24) के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स (ITR Form) नोटिफाय कर दिए हैं। इन्हें क्रमश: 10.02.2023 और 14.02.2023 को जारी किया गया है। ये ITR फॉर्म्स 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो जाएंगे।

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