हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत सिर्फ तभी होगी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न फाइल करने के लिए ऑनलाइन यूटिलिटीज उपलब्थ करा देगा। टैक्सपेयर्स को अपने रिटर्न को फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) से मैच कराने की भी सलाह दी जाती है जो टैक्सपेयर के पैन के जरिए लॉगइन करने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके मामले में इनकम टैक्स डिडक्ट (TDS) किया गया हो या किसी व्यक्ति की तरफ से कलेक्ट (TCS) किया गया हो ऐसे टैक्स पेमेंट की जानकारी फॉर्म 26एएस में उपलब्ध है। लेकिन ये जानकारियां तभी उपलब्ध होंगी जब टीडीएस/टीसीएस कलेक्ट करने वाला व्यक्ति अपना टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइल कर देता है। 31 मार्च, 2023 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए टीडीएस रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मई, 2023 है और टीसीएस रिटर्न के लिए 15 मई, 2023 है। रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी या क्रेडिट कार्ड कंपनी आदि जैसी कुछ खास दूसरी अथॉरिटी के लिए कुछ खास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (SFT) फाइल करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न पहले फाइल कर देता है और फॉर्म 26एएस या एआईएस (AIS) में किसी तरह की नई जानकारी है तो टैक्सपेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है।