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Delhi BMW Crash: एक्सीडेंट के बाद तड़प रहे थे नवजोत सिंह, फिर भी 19 KM दूर अस्पताल ले गई गगनप्रीत कौर, अब हुआ बड़ा खुलासा

Delhi BMW Accident Case: वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी एवं हरिनगर निवासी नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल को दिल्ली में बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर मारने की आरोपी महिला गगनप्रीत को सोमवार (16 सितंबर) को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अदालत ने दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Sep 16, 2025 पर 9:51 AM
Delhi BMW Crash: एक्सीडेंट के बाद तड़प रहे थे नवजोत सिंह, फिर भी 19 KM दूर अस्पताल ले गई गगनप्रीत कौर, अब हुआ बड़ा खुलासा
Delhi BMW Accident Case: गगनप्रीत कौर ने पीड़ित को 19 किलोमीटर दूर अपने पहचान वाले एक अस्पताल लेकर गई

Dhaula Kuan BMW accident case: दिल्ली में रविवार (14 सितंबर) को हुई भीषण बीएमडब्ल्यू सड़क दुर्घटना में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत की आरोपी गगनप्रीत कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने पुलिस को बताया है कि वह पीड़ित को 19 किलोमीटर दूर एक अस्पताल ले गई, क्योंकि वह उस वक्त घबराई हुई थी। उसने कहा कि वह केवल उसी अस्पताल को जानती थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गुरुग्राम निवासी 38 वर्षीय आरोपी गगनप्रीत कौर ने पूछताछ के दौरान अधिकारियों को बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान उसके बच्चे उसी अस्पताल में भर्ती थे, इसलिए उसके दिमाग में ये बात आई

आरोपी ने दावा किया कि उसे याद नहीं है कि दुर्घटना कैसे हुई। उसने कहा कि बस इतना याद है कि आसपास जमा हुए लोगों ने उसे कार से बाहर निकाला था। दुर्घटना के समय उनके पति, उनके छह और चार साल के दो छोटे बच्चे और एक घरेलू सहायिका भी BMW में उनके साथ सवार थे। उसके पति भी दुर्घटना में घायल हो गए। 

रविवार दोपहर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुई इस दुर्घटना में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी एवं हरिनगर निवासी 52 वर्षीय नवजोत सिंह की मौत हो गई। जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। वे गुरुद्वारा बंगला साहिब से घर लौट रहे थे।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना), 125B (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य), 105 (गैर इरादतन हत्या) और 238 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी देना) के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

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