नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न अब फाइल किया जा सकता है। आम तौर पर 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है। टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दोनों विकल्प-ऑनलाइन और ऑफलाइन होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल में आईटीआर-2 फाइलिंग के लिए एक्सेल-आधारित यूटिलिटी का अपग्रेडेड वर्जन जारी किया है। इसे खास तौर पर ऐसे इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज (एचयूएफ) के लिए बनाया गया है, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है।