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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-2 फाइलिंग के लिए नया एक्सेल यूटिलिटी जारी किया, जानिए इसके फायदें

आईटीआर-2 का इस्तेमाल ऐसे इंडिविजुअल्स टैक्सपेयर्स करते हैं, जिनकी सालाना इनमक 50 लाख रुपये से ज्यादा है और जिन्हें कैपिटल गेंस, हाउस प्रॉपर्टीज आदि से इनकम होती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर है तो उसे आईटीआर-2 का इस्तेमाल करना पड़ता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 01, 2025 पर 4:56 PM
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-2 फाइलिंग के लिए नया एक्सेल यूटिलिटी जारी किया, जानिए इसके फायदें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 25 मार्च, 2025 को यूटिलिटी एक्सेल-बेस्ड (वर्जन 1.11) जारी किया है।

नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न अब फाइल किया जा सकता है। आम तौर पर 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है। टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दोनों विकल्प-ऑनलाइन और ऑफलाइन होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल में आईटीआर-2 फाइलिंग के लिए एक्सेल-आधारित यूटिलिटी का अपग्रेडेड वर्जन जारी किया है। इसे खास तौर पर ऐसे इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज (एचयूएफ) के लिए बनाया गया है, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है।

रिटर्न फाइलिंग में टैक्सपेयर्स को होगी आसानी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 25 मार्च, 2025 को यूटिलिटी एक्सेल-बेस्ड (वर्जन 1.11) जारी किया है। यह टैक्स फाइलिंग के प्रोसेस को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139(1) के तहत अगर कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ की इनकम किसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स-छूट लिमिट से ज्यादा है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है।

आईटीआर-2 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स उठा सकेंगे फायदा

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