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Income Tax e-pay: इनकम टैक्स का ई-पे फीचर क्या है, आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?

Income Tax e-pay: ई-पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक डिजिटल गेटवे है, जो टैक्स पेमेंट के प्रोसेस को काफी आसान कर देता है। टैक्सपेयर्स इस फीचर का इस्तेमाल करने अपना टैक्स आसानी से पे कर सकते हैं। इस सिस्टम का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 21, 2025 पर 12:48 PM
Income Tax e-pay: इनकम टैक्स का ई-पे फीचर क्या है, आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?
वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।

टैक्सपेयर्स के लिए तय समय के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स जमा करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर पेनाल्टी लग सकती है, नोटिस आ सकता है और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के यूटिलिटीज और आईटीआर फॉर्म जारी करते ही रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स के ई-फीचर के बारे में जानना जरूरी है।

क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का e-pay फीचर?

e-pay इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक डिजिटल गेटवे है, जो टैक्स पेमेंट के प्रोसेस को काफी आसान कर देता है। टैक्सपेयर्स इस फीचर का इस्तेमाल करने अपना टैक्स आसानी से पे कर सकते हैं। इस सिस्टम का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित है। टैक्स का पैसा तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। कोई टैक्सपेयर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, NEFT/RTGS आदि के जरिए ई-पे फीचर का इस्तेमाल टैक्स पेमेंट के लिए कर सकता है।

ई-फीचर का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है?

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