टैक्सपेयर्स के लिए तय समय के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स जमा करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर पेनाल्टी लग सकती है, नोटिस आ सकता है और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के यूटिलिटीज और आईटीआर फॉर्म जारी करते ही रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स के ई-फीचर के बारे में जानना जरूरी है।