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Income Tax: सरकार ने नई रीजीम में ₹75000 स्टैंडर्ड डिक्शन के लिए नियमों में संशोधन किया

स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को मिलता है। पहले इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये था। यूनियन बजट 2024 में सरकरा ने नई रीजीम में इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 15, 2025 पर 2:00 PM
Income Tax: सरकार ने नई रीजीम में ₹75000 स्टैंडर्ड डिक्शन के लिए नियमों में संशोधन किया
इस संसोधन को इनकम टैक्स बिल, 2025 में भी शामिल कर दिया गया है।

सरकार ने नई रीजीम में 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में अमेंडमेंट किया है। सरकार ने यूनियन बजट 2024 में नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का ऐलान किया था। इस स्पष्टीकरण को इनकम इनकम टैक्स बिल, 2025 में भी शामिल किया गया है। यह बिल संसद में पारित हो गया। इसके अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को

यह ध्यान में रखना जरूरी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) का फायदा सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को मिलता है। पहले इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये था। यूनियन बजट 2024 में सरकरा ने नई रीजीम में इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया। लेकिन, पुरानी रीजीम में यह अब भी 50,000 रुपये है। स्टैंडर्ड डिडक्शन से एंप्लॉयी की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। सरकार ने नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपये करने के लिए फाइनेंस (नं 2) एक्ट, 2024 के सेक्शन 16(ia) में एक नया प्रावधान जोड़ा था।

वित्तमंत्री ने संशोधन के बारे में सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

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