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Income Tax Return: मैं 16 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं कर सका, अब नई रीजीम में 7.5 लाख टैक्स लग रहा है, क्या टैक्स बचाने का कोई तरीका है?

Income Tax Return: नई टैक्स रीजीम डिफॉल्ट रीजीम है। जो टैक्सपेयर्स पुरानी टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें इसे रिटर्न फाइल करते वक्त या डेडलाइन से पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। शर्त यह है कि उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 19, 2025 पर 5:35 PM
Income Tax Return: मैं 16 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं कर सका, अब नई रीजीम में 7.5 लाख टैक्स लग रहा है, क्या टैक्स बचाने का कोई तरीका है?
31 मार्च, 2025 को खत्म फाइनेंशियल ईयर के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 16 सितंबर की गई थी।

इनकम टैक्स रिटर्न अंतिम तारीख तक फाइल नहीं करने पर सिर्फ लेट फीस नहीं चुकानी पड़ती है। इसके दूसरे भी नुकसान होते हैं। गाजियाबाद के मोहित जैन ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने बताया कि वह इस साल 16 सितंबर की डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। अब नई रीजीम में रिटर्न फाइल करने पर 7,50,000 रुपये टैक्स लग रहा है। वह जानना चाहते हैं कि क्या टैक्स बचाने का कोई तरीका है? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।

इस साल रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर थी

जैन ने कहा कि ज्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए अगले फाइनेंशियल ईयर की 31 तारीख Income Tax रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख होती है। 31 मार्च, 2025 को खत्म फाइनेंशियल ईयर के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 16 सितंबर की गई थी। इंडिविजुअल्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के पास इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115बीएसी के तहत पुरानी रीजीम और नई रीजीम में से किसी एक का चुनाव करने का विकल्प होता है।

अब इनकम टैक्स की नई रीजीम डिफॉल्ट रीजीम है

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