इनकम टैक्स रिटर्न अंतिम तारीख तक फाइल नहीं करने पर सिर्फ लेट फीस नहीं चुकानी पड़ती है। इसके दूसरे भी नुकसान होते हैं। गाजियाबाद के मोहित जैन ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने बताया कि वह इस साल 16 सितंबर की डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। अब नई रीजीम में रिटर्न फाइल करने पर 7,50,000 रुपये टैक्स लग रहा है। वह जानना चाहते हैं कि क्या टैक्स बचाने का कोई तरीका है? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।
