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Income Tax: क्या मैं एक साथ एचआरए और होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं?

अगर होम लोन लेकर खरीदा गया घर किराया पर दिया जाता है तो सेक्शन 24(बी) के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। शर्त यह है कि दूसरे इनकम के साथ 'इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी' हेड के तहत लॉस को सेट-ऑफ करना होगा, जिसकी सीमा एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपये तय है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 21, 2025 पर 6:58 PM
Income Tax: क्या मैं एक साथ एचआरए और होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं?
यह ध्यान में रखना जरूरी है कि एचआरए पर डिडक्शन की इजाजत इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम में है।

टैक्सपेयर्स एचआरए और होम लोन डिडक्शन एक साथ क्लेम करने को लेकर अक्सर उलझन में रहते हैं। एक टैक्सपेयर ने इस बारे में एक सवाल पूछा है। उसका सवाल है कि वह अभी किराए के घर में रहता है। लेकिन, वह होम लोन लेकर एक घर खरीदना चाहता है। वह घर वह किराए पर देगा। उसका सवाल है कि क्या वह जिस घर में रहा है उस पर एचआरए और जो घर खरीदेगा उस पर होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है? मनीकंट्रोल ने इसका जवाब टैक्स एक्सपर्ट से पूछा।

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 24(B)

टैक्स एक्सपर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24बी के तहत घर खरीदने या बनवाने के लिए होम लोन लेकर उसके इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। शर्त यह है कि इस घर का इस्तेमाल खुद के रहने के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

किराए पर दिए गए घर पर डिडक्शन 

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