अगर आपने हिसाब-किताब करने के बाद आपको लगता है कि इनकम टैक्स की ओल्ड टैक्स रीजीम (Old Tax Regime) आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है तो आपको इसके इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त प्रोसेस का पालन करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले हफ्ते इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जारी किए हैं। इन फॉर्म्स में टैक्स एग्जेम्प्शंस क्लेम के बारे में कई तरह की जानकारियां मांगने के साथ ही नई टैक्स रीजीम को एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए डिफॉल्ट टैक्स रीजीम बताया गया है। अगर कोई टैक्सपेयर ओल्ड टैक्स रीजीम में स्विच करना चाहता है तो उसे एक नया फॉर्म-10-IEA भरना होगा।