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क्या आप फिर से ओल्ड टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं? आपको भरना होगा यह नया फॉर्म

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल पेश यूनियन बजट में इनकम टैक्स की नई रीजीम को डिफॉल्ट रीजीम बनाने का ऐलान किया था। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स जो ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें इस बारे में बताना होगा। अब अगर कोई टैक्सपेयर्स नई रीजीम से ओल्ड में स्विच करना चाहता है तो उसे एक नया फॉर्म भरना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 15, 2024 पर 12:45 PM
क्या आप फिर से ओल्ड टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं? आपको भरना होगा यह नया फॉर्म
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले हफ्ते इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जारी किए हैं।

अगर आपने हिसाब-किताब करने के बाद आपको लगता है कि इनकम टैक्स की ओल्ड टैक्स रीजीम (Old Tax Regime) आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है तो आपको इसके इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त प्रोसेस का पालन करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले हफ्ते इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जारी किए हैं। इन फॉर्म्स में टैक्स एग्जेम्प्शंस क्लेम के बारे में कई तरह की जानकारियां मांगने के साथ ही नई टैक्स रीजीम को एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए डिफॉल्ट टैक्स रीजीम बताया गया है। अगर कोई टैक्सपेयर ओल्ड टैक्स रीजीम में स्विच करना चाहता है तो उसे एक नया फॉर्म-10-IEA भरना होगा।

क्या है नया फॉर्म 10-IEA?

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में इनकम टैक्स की नई रीजीम पेश की थी। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि नया फॉर्म 10-IEA किसे भरना होगा? इसे सभी टैक्सपेयर्स को भरना होगा या सिर्फ बिजनेसमैन या सेल्फ-एंप्लॉयड को भरना होगा। हाल में इश्यू किए गए टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में ओल्ड रीजीम को सेलेक्ट करने के साथ ही इंडिविजुअल को नए टैक्स रीजीम से बाहर निकलने के लिए एक अलग फॉर्म भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि टैक्स का कैलकुलेशन नई रीजीम के हिसाब से होगा।

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