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आप टैक्सपेयर हैं या निवेश और सेविंग्स करते हैं तो इन 11 नियमों को जान लीजिए, ये 1 अक्टूबर से होंगे लागू

फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) के ट्रेड्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) 1 अक्टूबर से बढ़ जाएगा। शेयर बायबैक पर टैक्स के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। 1 अक्टूबर से केंद्र और राज्य सरकारों के कुछ खास बॉन्ड्स के इंटरेस्ट पर 10 फीसदी टीडीएस लागू होगा। इनमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी शामिल होंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 27, 2024 पर 12:59 PM
आप टैक्सपेयर हैं या निवेश और सेविंग्स करते हैं तो इन 11 नियमों को जान लीजिए, ये 1 अक्टूबर से होंगे लागू
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डायरेक्ट विवाद से विश्वास स्कीम 2024 अगले महीने की 1 तारीख से खुल जाएगी।

निवेश, सेविंग्स और टैक्स से जुड़े कई नियम 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं। इनमें से कुछ का ऐलान इस साल जुलाई में आए यूनियन बजट में हुआ था। अगर आप टैक्सपेयर्स, इनवेस्टर्स हैं तो आपके लिए इनके बारे में जानना जरूरी है। सेविंग्स करने वाले लोगों को भी इनके बारे में जान लेने से फायदा होगा। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

NRI के लिए पीपीएफ के नियमों में बदलाव

NRI के लिए पीपीएफ (PPF) के नियम 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे। जो एनआरआई अपना स्टेटस बताए बगैर पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं, उन्हें 1 अक्टूबर से अपने इनवेस्टमेंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।

एचडीएफसी बैंक के इनफिनिया क्रेडिट कार्ड के नए नियम

एचडीएफसी बैंक के इनफिनिया क्रेडिट कार्ड के लिए रिवॉर्ड्स रिडेम्प्शन के नियम बदल जाएंगे। इससे एचडीएफसी स्मार्टबाइ के जरिए एपल प्रोडक्ट्स और तनिष्क वाउचर्स के रिडेम्प्शन के नियम बदल जाएंगे। 1 अक्टूबर से इनफिनिया कार्डहोल्डर्स हर तिमाही सिर्फ एक एपल प्रोडक्ट पर प्वाइंट्स रिडीम कर सकेंगे।

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