Get App

Income Tax Refund: सीबीडीटी चेयरमैन ने बताया टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट में कब तक आ सकता है रिफंड का पैसा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कई टैक्सपेयर्स को रिफंड इश्यू कर दिए गए है। उन रिटर्न के मामले में रिफंड में देर हो रही है, जिनकी फाइलिंग में गड़बड़ी है। इनमें कैलकुलेशन से जुड़ी गड़बड़ी हो सकती है। गलत क्लेम के मामले हो सकते है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 26, 2025 पर 4:18 PM
Income Tax Refund: सीबीडीटी चेयरमैन ने बताया टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट में कब तक आ सकता है रिफंड का पैसा
टैक्सपेयर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 244ए के तहत रिफंड में देरी पर इंटरेस्ट पाने का हकदार होता है।

कई इनकम टैक्सपेयर्स को अभी रिफंड का पैसा नहीं मिला है। वे इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर रिफंड में देरी की वजह का पता लगा रहे है। लेकिन, उन्हें इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है। हाल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने इस बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि कई इनकम टैक्स रिटर्न असामान्य दिख रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ध्यान से उन्हें चेक कर रहा है। यह देखा जा रहा है कि क्या उन्हें फाइल करने में किसी तरह की गलती हुई है।

इन वजहों से हो रही रिफंड में देर 

Income Tax Department की तरफ से कई टैक्सपेयर्स को रिफंड इश्यू कर दिए गए है। उन रिटर्न के मामले में रिफंड में देर हो रही है, जिनकी फाइलिंग में गड़बड़ी है। इनमें कैलकुलेशन से जुड़ी गड़बड़ी हो सकती है। गलत क्लेम के मामले हो सकते है। ऐसे डिडक्शन के क्लेम हो सकते हैं, जो डेडलाइन के बाद किए गए हैं। कुछ मामलों में रिफंड में देर की वजह टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट का नॉन-वैलिडेशन हो सकता है। आईटीआर की प्रोसेसिंग ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए होती है।

इस महीने या दिसंबर में आएगा रिफंड

सब समाचार

+ और भी पढ़ें