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ITR Filing 2025: ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं? इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान

ऑनलाइन ITR फाइल करना काफी आसान हो गया। लेकिन, आपको आईटीआर फाइल करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

Suneel Kumarअपडेटेड Apr 16, 2025 पर 4:44 PM
ITR Filing 2025: ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं? इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान
बहुत से टैक्सपेयर्स मानते हैं कि छोटी-छोटी इनकम छुपा लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये गलती भारी पड़ सकती है।

ITR Filing 2025: नया असेसमेंट ईयर 2025-26 शुरू हो चुका है। अब टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की कमाई पर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आमतौर पर 31 जुलाई 2025 होती है। हालांकि, सरकार जरूरत पड़ने पर इसे आगे बढ़ा भी सकती है।

किन्हें ITR फाइल करना जरूरी है?

ITR फाइल करना उन सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, जिनकी सालाना आय बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है। अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो भी आप जीरो आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

कुछ मामलों में ITR फाइल करना अनिवार्य हो जाता है, भले ही आपकी टैक्सेबल इनकम एग्जेम्प्शन लिमिट से कम हो। जैसे कि बैंक में ₹1 करोड़ से ज्यादा की डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट में ₹50 लाख से ज्यादा का बैलेंस।

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