नॉन-रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई) के लिए टैक्स के नियम थोड़े अलग हैं। एनआरआई को शेयरों या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की इजाजत है। एक एनआरआई इंडिया में परिवार के सदस्यों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता रहता है। आम तौर पर वह अपने एनआरओ अकाउंट से यह ट्रांसफर करता है। सवाल है कि क्या इस तरह के ट्रांजेक्शन को आईटीआर में दिखाना जरूरी है? अगर इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसे ट्रांजेक्शन की जानकारी देना जरूरी है तो इसके नियम क्या हैं? मनीकंट्रोल ने ये सवाल टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।
