Get App

Income Tax Return: अगर एनआरआई को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हुआ है तो उस पर किस तरह टैक्स लगेगा?

अगर किसी एनआरआई को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हुआ है तो उसे ITR-2 का इस्तेमाल करना होगा। एनआरआई को लिस्टेड शेयरों में हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस को 2.5 लाख रुपये की बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट में शॉर्टफॉल के साथ सेट-ऑफ करने की इजाजत नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 02, 2025 पर 2:28 PM
Income Tax Return: अगर एनआरआई को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हुआ है तो उस पर किस तरह टैक्स लगेगा?
नॉन-रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई) के लिए टैक्स के नियम थोड़े अलग हैं।

नॉन-रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई) के लिए टैक्स के नियम थोड़े अलग हैं। एनआरआई को शेयरों या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की इजाजत है। एक एनआरआई इंडिया में परिवार के सदस्यों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता रहता है। आम तौर पर वह अपने एनआरओ अकाउंट से यह ट्रांसफर करता है। सवाल है कि क्या इस तरह के ट्रांजेक्शन को आईटीआर में दिखाना जरूरी है? अगर इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसे ट्रांजेक्शन की जानकारी देना जरूरी है तो इसके नियम क्या हैं? मनीकंट्रोल ने ये सवाल टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स के नियम

जैन ने कहा कि अगर किसी NRI को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हुआ है तो उसे ITR-2 का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि एनआरआई को लिस्टेड शेयरों में हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस को 2.5 लाख रुपये की बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट में शॉर्टफॉल के साथ सेट-ऑफ करने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब है कि अगर टैक्स पहले से डिडक्ट नहीं हुआ है तो उसे पूरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर 15 फीसदी के रेट से टैक्स चुकाना होगा। आम तौर पर ब्रोकरेज फर्म के लिए एनआरआई को हुए कैपिटल गेंस पर टीडीएस काटना जरूरी है। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 23 जुलाई, 2024 के बाद हुआ है तो उस पर 20 फीसदी के रेट से टैक्स लगेगा।

पत्नी के अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर करने पर टैक्स के नियम

सब समाचार

+ और भी पढ़ें