Get App

Income Tax Return: ये 8 कंडीशन आप भी करते हैं पूरा, तो फाइल करना होगा रिटर्न, वरना आएगा इनकम टैक्स नोटिस

Income Tax Return 2025: अगर किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो भी उसे कुछ स्थितियों में रिटर्न फाइल करना होगा। उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर होगी। रिटर्न फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 25, 2025 पर 10:46 AM
Income Tax Return: ये 8 कंडीशन आप भी करते हैं पूरा, तो फाइल करना होगा रिटर्न, वरना आएगा इनकम टैक्स नोटिस
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट से कम है तो भी वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन शुरू हो चुका है। अब तक 1.23 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिए हैं। हालांकि, इस बार रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर है, लेकिन जल्द रिटर्न फाइल कर देने में फायदा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। खास बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो भी उसे कुछ स्थितियों में रिटर्न फाइल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसे इनकम टैक्स का रिटर्न आ सकता है।

इनकम टैक्स का नियम क्या कहता है?

Income Tax का नियम कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो उसे टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स की नई रीजीम में एग्जेम्प्शन लिमिट सालाना 3 लाख रुपये है, जबकि नई रीजीम में यह सालाना 2.5 लाख रुपये है। लेकिन, कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जिनमें इनकम कम होने के बावजूद रिटर्न फाइल करना जरूरी है। रिटर्न फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्यक्ति को नोटिस भेज सकता है। उससे रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह पूछ सकता है।

कम इनकम के बावजूद किसे फाइल करना होगा रिटर्न?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें