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Income Tax Return: क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन दोबारा बढ़ने जा रही है?

Summary prefix: सीबीडीटी ने इस साल वैसे टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई थी, जिनके अकाउंट्स को ऑडिट कराना जरूरी नहीं है। लेकिन, आईटीआर फॉर्म और यूटिलिटीज देर से रिलीज होने से टैक्सपेयर्स को डेडलाइन बढ़ने का फायदा नहीं मिला

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Sep 01, 2025 पर 3:02 PM
Income Tax Return: क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन दोबारा बढ़ने जा रही है?
पिछले साल के मुताबिक इस साल अब तक आधे टैक्सपेयर्स ने ही रिटर्न फाइल किए हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए करीब दो हफ्ते का समय बचा है। अब तक ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले अब तक करीब 50 फीसदी टैक्सपेयर्स ने ही रिटर्न फाइल किए हैं। इनकम टैक्स यूटिलिटीज देर से रिलीज होने से टैक्स एक्सपर्ट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) और फॉर्म 26एएस के बीच मिसमैच की शिकायतें भी आई है। सवाल है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस साल दोबारा रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाएगा?

इस साल आईटीआर फॉर्म्स और यूलिटीज आने में देर

एसबीएचएस एंड एसोसिएट्स के पार्टनर हिमांक सिंगला ने कहा, "हर बार टैक्स सीजन में रिटर्न फॉर्म और यूटिलिटीज समय पर आ जाने से रिटर्न फाइल करने में आसानी होती है। इससे उन पर दबाव नहीं बनता है। पिछले साल के उदाहरण पर गौर किया जा सकता है। Income Tax Department ने 1 अप्रैल, 2024 को आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर-4 और आईटीआर-6 रिलीज कर दिए थे। आईटीआर-5 31 मई को और आईटीआर-7 फॉर्म 21 जून को रिलीज हो गए थे। इससे टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल करने के लिए करीब 3 महीने का समय मिल गया था।"

डेडलाइन नहीं बढ़ाने से अंतिम समय में हो सकती है अफरा-तफरी

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